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7 रोहिंग्याओं को वापस भेजने के खिलाफ अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
सात रोहिंग्या को उनके देश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दअखल देने से इनकार कर दिया है

नई दिल्ली। सात रोहिंग्या को उनके देश भेजने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने दअखल देने से इनकार कर दिया है।
दरअसल केंद्र सरकार ने पहली बार भारत में अवैध रूप से रह रहे 7 रोहिंग्या लोगों को वापस म्यांमार भेजने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल एक याचिका दी गई थी।
कोर्ट में केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण ने अर्जी डाली थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि म्यंमार ने सातों की पहचान अपने नागरिक के तौर पर की है। साथ ही वो उन सबको वापस अपने देश में लेने को तैयार है।
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