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ठेकेदार की हत्या में सगे भाइयों समेत 7 को उम्र कैद

उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को पेट्रोल पंप संचालक और ठेकेदार की हत्या के आरोप में सगे भाइयों समेत सात को आजीवन कारावास और 28-28 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

ठेकेदार की हत्या में सगे भाइयों समेत 7 को उम्र कैद
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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने शनिवार को पेट्रोल पंप संचालक और ठेकेदार की हत्या के आरोप में सगे भाइयों समेत सात को आजीवन कारावास और 28-28 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने ठेकेदार पृथ्वीपाल पांडेय की हत्या के आरोप में सात लोगों को यह सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार जिले के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी पृथ्वीपाल पांडेय के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 30 अप्रैल 2011 को उनके पुत्र पृथ्वीपाल और जय प्रकाश कार से सरपतहां भांजी की शादी में जा रहे थे। वे महदा गांव के पास पहुंचे तभी पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाए बैठे पन्नालाल मल्लाह, ओमकार, संतराम, वीरेंद्र, रमेश, सुरेश, मदन, गामा व वीरेंद्र के बेटे ने लाठी डंडा, कट्टा लेकर पृथ्वीपाल की मारुति कार रोक दिया। इसके बाद गाड़ी पर ताबड़तोड़ लाठी डंडा से प्रहार किया।

कट्टे से जय प्रकाश को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद पृथ्वीपाल की लाइसेंसी रिवाल्वर छीन कर उनके सिर में गोली मारकर हत्या व चचेरे भाई जय प्रकाश को घायल कर दिया।

जय प्रकाश का इलाज वाराणसी में चला। आरोपित वीरेंद्र की निशानदेही पर 28 जून 2011 को पुलिस ने झाड़ी से घटना में प्रयुक्त रिवाल्वर व तमंचा बरामद किया। खोखा कारतूस व आलाकत्ल विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ( तृतीय ) मनोज कुमार ने सभी सात आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। दौरान मुकदमा गामा की मृत्यु हो गई एवं वीरेंद्र का लड़का अवयस्क घोषित किया गया।


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