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मछली व्यापारी से 66 हजार व मोबाइल की लूट

  भूपदेवपुर अंतर्गत ग्राम सिंघनपुर के पास आज सुबह 9 बजे 407 टाआ वाहन  के ड्राइवर से 4 युवकों द्वारा नगद रकम लूटपाट कर भाग रहे थे

मछली व्यापारी से 66 हजार व मोबाइल की लूट
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रायगढ़। भूपदेवपुर अंतर्गत ग्राम सिंघनपुर के पास आज सुबह 9 बजे 407 टाआ वाहन के ड्राइवर से 4 युवकों द्वारा नगद रकम लूटपाट कर भाग रहे थे, पीड़ित ड्राइवर द्वारा शोर मचाने पर ग्रामीणों ने युवकों को पकड़ लिया और इसकी सूचना थाना भूपदेवपुर को दी गई । मामले में भूपदेवपुर पुलिस द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की मशरूका तथा लूट में प्रयुक्त सोल्ड एक्टीवा वाहन को जप्त किया है ।

आरोपियों का एक साथी फरार है जिसकी पतासाजी गिरफ्तारी के लिए थाना भूपदेवपुर से पुलिस पार्टी रवाना हुई है। माना कैंप रायपुर निवासी रामचरण कोसले पिता राजकुमार कोसले उम्र 24 वर्ष 29 नवंबर की रात्रि 10 बजे मछली व्यपारी सिरगिट्टी बिलासपुर की वाहन टाटा 407 क्रमांक सीजी 15- एसी -0461 में 62 पेटी मछली शिवरीनारायण, भटगांव, सारंगढ़ में मछली पेटी छोड़कर 68 हजार रुपए नगद प्राप्त किया और आज रायगढ़ आया, रायगढ़ से खरसिया जाने के लिए सुबह 8 बजे रामचरण निकला था, जिसके वाहन में 18 पेटी मछली शेष बची थी जाते समय सुबह करीब 9 बजे सिंघनपुर के पास मेन रोड़ पर एक सफेद रंग की सोल्ड एक्टीवा एवं एक पैशव प्रो वाहन सीजी 12 एच-9041 में चार युवक आए जो पूर्व से रामचरण कोसले की वाहन का पीछा कर रहे थे और गंगा ढाबा के पास बीच सड़क पर राम चरण कोसले की वाहन को रोककर उससे मारपीट कर उसके बैग में रखे 66 हजार, एक मोबाईल सैमसंग को लूट कर भागने लगे ।

तब रामचरण कोसले उनके पीछे दौड़ते हुए सहायता के लिए चिल्लाने लगा जिसकी आवाज सुनकर नहर पाली के पास कुछ ग्रामीणों ने चारों युवकों को पकड़ लिया और थाना भूपदेवपुर में इसकी सूचना दिये । इसी बीच आरोपियों में से एक युवक सूजल उर्फ सूरज महंत निवासी हसौद जिला जांजगीर चांपा पैशन प्रो मोटरसाइकिल तथा रामचरण कोसले से लूटी हुई मोबाईल लेकर वहां से भाग गया ।

मौके पर पहुंची भूपदेवपुर पुलिस ने लूट में शामिल सोमेश सिंह राठौर पिता भीष्म सिंह राठौर 21 वर्ष ,आयुष राठौर पिता देवचरण राठौर उम्र 21 वर्ष ,छोटू राठौर पिता खिलावन राठौर उम्र 30 वर्ष सभी निवासी पुरानी बस्ती खरसिया को हिरासत में लेकर थाने लायी , जिनसे लूट की मशरूका 66 हजार रूपये बरामद किया गया है । घटना के संबंध में वाहन चालक रामचरण कोसले की रिपोर्ट पर धारा 394,34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है ।


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