Begin typing your search above and press return to search.
नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 65 वर्षीय शख्स को तीन साल की सजा
नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग को रांची स्थित पोक्सो अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है

रांची। नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग को रांची स्थित पोक्सो अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो के सेक्शन आठ के तहत दोषी पाकर तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं की सजा साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त कांति लाल साहू पेशे से शिक्षक थे। वह 22 अप्रैल 2018 को नाबालिग को पढ़ाने के नाम पर उसे गांव से रांची लेकर आया था।
इसके बाद वह अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। मामले को लेकर रांची महिला थाने में कांड संख्या 9/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी।
Next Story


