कठुआ गैंगरेप मामले में सांजी राम सहित 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट में 3 दोषियों को उम्र कैद, 3 को 5-5 साल की सजा दी गई

नई दिल्ली । जम्मू-कश्मीर के कठुआ में पिछले साल आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की देश भर को झकझोर देने वाली घटना में अदालत ने आज इस जघन्य अपराध में शामिल कुल सात आरोपियों में से छह को दोषी करार दिया है। दोषियों पर सजा के बारे में फैसला दोपहर दो बजे के बाद किया जायेगा।
पठानकोट स्थित विशेष अदालत ने आज इस मामले का फैसला सुनाया। घटना में शामिल मुख्य आरोपी सांझी राम समेत छह को दोषी करार दिया गया जबकि सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है।
दोषी ठहराये गए लोगों में मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, परवेश कुमार, सहायक पुलिस निरीक्षक तिलक राज , आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार शामिल हैं।
दिल दहला देने वाली कठुआ सामूहिक दुष्कर्म पिछले साल दस जनवरी को हुई थी। इस मामले में हवस का शिकार हुई आठ साल की लड़की अपने जानवारों को चराने के लिए घर से बाहर गई थी और लौट कर वापस नहीं आई थी। एक सप्ताह बाद 17 जनवरी को जंगल में लड़की की लाश मिली थी।
लड़की की चिकित्सा रिपोर्ट में सामने आया की लड़की के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ और बाद में पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।


