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आईएसआईएस उमर अल-हिंदी मामले में 6 दोषी करार

केरल के एर्नाकुलम की एक विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस उमर अल-हिंदी मामले में छह आरोपियों को दोषी करार दिया

आईएसआईएस उमर अल-हिंदी मामले में 6 दोषी करार
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एर्नाकुलम। केरल के एर्नाकुलम की एक विशेष एनआईए अदालत ने आईएसआईएस उमर अल-हिंदी मामले में छह आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने कन्नूर जिले के मनसीद महमूद उर्फ उमर अल-हिंदी, त्रिशूर जिले के स्वालिह मोहम्मद, तमिलनाडु के कोयंबटूर के राशिद अली, कोझीकोड जिले के रमशाद एन.के., मलप्पुरम जिले के सफवान पी. और कासरगोड जिले के मोइनुद्दीन पी. को दोषी करार दिया।

एक अन्य अरोपी कोझीकोड के जसीम एन.के. को आरोपों से बरी कर दिया।

इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था। यह मामला आरोपियों व उनके सहयोगियों द्वारा आतंकी संगठन आईएसएआईएस से प्रेरित आतंकवादी माड्यूल अंसारुल खलीफा-केएल को बनाने पर अगस्त 2016 में दर्ज किया गया था।


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