1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में 6 दोषी क़रार, 1 बरी
1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने मुस्तफ़ा डोसा के खिलाफ फैसला सुनाया है।
मुंबई। 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने मुस्तफ़ा डोसा के खिलाफ फैसला सुनाया है। मुस्तफ़ा डोसा हत्या, हथियार और विस्फोटक रखने के आरोप में दोषी पाया गया है । कोर्ट ने मुस्तफ़ा डोसा, फ़िरोज़ खान, ताहिर मर्चेंट, करीमुल्ला मर्चेंट, रियाज सिद्दीकी और अबु सलेम को मुंबई सीरियल बम धमाकों का दोषी करार दिया है लेकिन अब्दुल क़्य्यूम को बरी कर दिया गया है ।
टाडा कोर्ट ने 6 दोषियों पर क्या आरोप लगाए
1. मुस्तफ़ा डोसा : टाडा अदालत ने मुस्तफ़ा डोसा पर भारत और दुबई में विस्फोट की साजिश रचने से संबंधित बैठकों में शामिल होने का आरोप लगाया और अपने भाई मोहमम्द दोसा के साथ मिलकर विस्फोट को अंजाम देने के लिए हथियारों, गोला-बारूद की व्यवस्था करने और विस्फोट में शामिल कुछ लोगों की मुलाकात अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर से मुलाकात कराने के लिए उनकी यात्रा की व्यवस्था करने का भी दोषी पाया गया।
2.फ़िरोज़ खान : फ़िरोज़ खान मोहम्मद दोसा के क़रीबी हैं और उनपर हथियारों और धमाके का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के आरोप हैं।
3. ताहिर मर्चेंट : केस में शामिल कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था ।
4. करीमुल्ला मर्चेंट : हथियारों और धमाके का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के आरोप हैं । यही आरोप फ़िरोज़ खान पर भी है।
5. रियाज सिद्दीकी : आरडीएक्स से भरी मारुति वैन चला कर गुजरात के भरुच इलाके में ले गए और वो गाड़ी अबू सालेम के हवाले कर दी ।
6. अबु सलेम : सलेम को कोर्ट ने आपराधिक साजिश में शामिल होने और आतंकवाद संबंधित गतिविधियों' का भी दोषी पाया गया है । हथियारों और धमाके के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के आरोप हैं । इसके अलावा संजय दत्त को हथियार पहुंचाने का आरोप भी सलेम पर ही है।
आपको बता दे की 12 मार्च, 1993 को मुंबई में 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।
साल 2007 में टाडा कोर्ट ने 100 लोगों को सज़ा सुनाई थी और इसी मामले में याकूब मेमन को 2015 में फांसी हुई थी। ब्लास्ट से जुड़े एक अन्य मामले में ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए और उन्हें टाडा कोर्ट ने पांच साल की सज़ा सुनाई थी।


