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पीलीभीत में 55 सिख श्रद्धालुओं पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में कीरतपुर गुरुद्वारा से एक धार्मिक जुलूस निकालने पर लगभग 55 सिख श्रद्धालुओं के खिलाफ सीपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीलीभीत में 55 सिख श्रद्धालुओं पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा
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पीलीभीत| उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में कीरतपुर गुरुद्वारा से एक धार्मिक जुलूस निकालने पर लगभग 55 सिख श्रद्धालुओं के खिलाफ सीपीसी की धारा 144 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये श्रद्धालु गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की शहादत की याद में शहीदी दिवस मना रहे थे। प्राथमिकी में पांच लोगों को नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि यह जुलूस प्रशासन की अनुमति के बिना निकाला गया था, जिसके कारण धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। इस धारा के अंतर्गत एक स्थान पर चार या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध होता है।

पुलिस ने जुलूस में शामिल केसरिया झंडों वाली एक कार को भी जब्त कर लिया।

स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) संजीव कुमार उपाध्याय के अनुसार, श्रद्धालुओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खेरी नौबरामद गांव के प्रधान रंजीत सिंह ने हालांकि कहा कि उन्होंने कालीनगर तहसील के उप जिला अधिकारी हरिओम शर्मा से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया।

उन्होंने कहा, "श्रद्धालु यह सोच रहे थे कि वे बिना कोई अव्यवस्था फैलाए सिर्फ शांतिपूर्वक धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे। हालांकि पुलिस की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। जुलूस में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।"

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा को मामले से अवगत कराया गया है और उन्होंने पुलिस कार्रवाई की निंदा की है।

सिरसा के हवाले से कहा गया कि वह यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के समक्ष उठाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना न दोहराई जाए।


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