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जम्मू-कश्मीर में शराब की बिक्री पर लगा 50 फीसद अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शराब पर अतिरिक्त खुदरा उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला किया है

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शराब पर अतिरिक्त खुदरा उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला किया है। रविवार को यहां वित्तीय आयुक्त द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), आयातित विदेशी शराब (आईएफएल), जम्मू-कश्मीर विशेष व्हिस्की, बीयर/आरटीडी और शराब पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।
यह अधिसूचना सोमवार से लागू होगी।
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