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कश्मीर सेक्स स्कैंडल में बीएसएफ के डीआईजी समेत 5 अन्य दोषी करार

जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2006 के हुए सेक्स स्कैंडल मामले में यहां की एक अदालत ने सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ) के पूर्व डीआईजी समेत चार अन्य को दोषी ठहराया है

कश्मीर सेक्स स्कैंडल में बीएसएफ के डीआईजी समेत 5 अन्य दोषी करार
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चंडीगढ़। जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2006 के हुए सेक्स स्कैंडल मामले में यहां की एक अदालत ने सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ) के पूर्व डीआईजी समेत चार अन्य को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने इस मामले में बीएसएफ के पूर्व महानिरीक्षक के.सी. पदी, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद अशरफ मीर, मकसूद अहमद, शब्बीर अहमद लागू और शब्बीर अहमद लावे को दोषी ठहराया है।

तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सेठी और मेहराजुद्दीन मलिक को बरी कर दिया गया है। मामले की सरगना सबीना और उसके पति की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।

अदालत इन दोषियों के खिलाफ चार जून को सजा सुनाएगी।

यह मामला तब सामने आया था, जब पुलिस ने पुलिस व अन्य अधिकारियों द्वारा कश्मीरी लड़कियों के यौन उत्पीड़न की कुछ सीडी जब्त की थी।

तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा यह मामला सीबीआई को सौंपने के बाद खुलासा हुआ था कि इस रैकेट में 56 लोग शामिल हैं, जिसमें मंत्री समेत अन्य प्रभावशाली लोग संलिप्त थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में इस मामले को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय स्थांतरित कर दिया था।


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