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महाराष्ट्र में 'काला जादू' अनुष्ठान में महिला से दुष्‍कर्म के आरोप में 5 गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पालघर जिले में "परिवार की शांति और सफलता के लिए" "काला जादू" अनुष्ठान के तहत कई वर्षों तक एक 35 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बार-बार दुष्‍कर्म करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया

महाराष्ट्र में काला जादू अनुष्ठान में महिला से दुष्‍कर्म के आरोप में 5 गिरफ्तार
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पालघर (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के पालघर जिले में "परिवार की शांति और सफलता के लिए" "काला जादू" अनुष्ठान के तहत कई वर्षों तक एक 35 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बार-बार दुष्‍कर्म करने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, ये संदिग्ध, जो पीड़िता के पति के दोस्त हैं, ने उसके घर में कथित "वास्तु संबंधी गलतियों" को खत्म करने और काले जादू की अनुष्ठानों के माध्यम से बुरे मंत्रों का प्रतिकार करने का वादा किया और फायदा उठाया।

यह कठिन परीक्षा अप्रैल 2018 में शुरू हुई, जब आरोपी ने पीड़िता को आश्‍वस्त किया कि उसका पति एक दुष्ट जादू के अधीन था। शांति बहाल करने के लिए उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कुछ अनुष्ठानों में भाग लें।

जब वह अकेली होती थी तो ये अपराधी उसके आवास पर आते थे, उसे "पंचामृत" पिलाते थे, जो वास्तव में एक नशीला पेय था, और फिर उसका यौन उत्पीड़न करते थे।

ये घटनाएं ठाणे के येऊर जंगल, कांदिवली में एक धार्मिक संस्थान और लोनावाला में एक रिसॉर्ट जैसे स्थानों पर सामने आईं।

यौन हमलों के अलावा, आरोपी ने पीड़िता से सोना और पैसा भी वसूला, यह आरोप लगाते हुए कि शांति, समृद्धि और उसके पति के लिए एक सुरक्षित सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों के लिए इनकी जरूरत थी।

अपराधी कुल 2.10 लाख रुपये नकद और कीमती सोने के सामान लूटने में सफल रहे।

महिला की शिकायत 11 सितंबर को दर्ज की गई, उसके बाद एक पुलिस टीम ने कार्रवाई की और संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इन व्यक्तियों ने दूसरों को पीड़ित करने के लिए समान कार्यप्रणाली अपनाई थी।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्‍कर्म), 376(2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार दुष्‍कर्म करना), और 420 (धोखाधड़ी) सहित आरोप हैं।

पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा कि इसके अलावा, इस मामले में महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम 2013 को लागू किया गया है।


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