Top
Begin typing your search above and press return to search.

बालाघाट में गरीबों के गेहूं की कालाबाजारी करने के मामले में 4 को जेल

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गेहूं की कालाबाजारी करने के लिए चार लोगों को छह माह की सजा सुनाई गई है

बालाघाट में गरीबों के गेहूं की कालाबाजारी करने के मामले में 4 को जेल
X

बालाघाट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गेहूं की कालाबाजारी करने के लिए चार लोगों को छह माह की सजा सुनाई गई है। यह सजा जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत दी है। सभी को जेल भेज दिया गया है। इसमें शामिल दो कर्मचारियों को पद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है वहीं ट्रक को भी राजसात करने के आदेश हुए हैं। बताया गया है कि वारा सिवनी के एक गोदाम पर 151 क्विंटल गेहूं को खाली कराते हुए पकड़ा गया था। यह गेहूं नागरिक आपूर्ति निगम वारासिवनी के प्रदाय केंद्र से सरकारी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न पर्ची धारक उपभोक्ताओं को वितरण के लिए पहुंचाया जाना था। ट्रक में रखी गेहूं की बोरियों पर नागरिक आपूर्ति निगम का मार्का लगा हुआ पाया गया और जिस सोसायटी को प्रदाय की जानी थी, उसकी पर्ची लगी हुई थी।

कलेक्टर न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया। सुनवाई में तथ्यों के आधार पर कलेक्टर दीपक आर्य ने पाया कि चारों लोगों ने सरकारी राशन के गेहूं की कालाबाजारी की है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनके हक के गेहूं से वंचित करने का प्रयास किया है।

प्रकरण की सुनवाई के बाद जिला दंडाधिकारी आर्य ने नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केंद्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन, खाद्यान्न का परिवहन करने वाले रेहाना खान, जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के पति मोहम्मद राजिक खान एवं प्राइवेट व्यापारी लालू सोहाने के विरूद्ध चोरबाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इन चारों व्यक्तियों को छह माह के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिये। चारों व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है।

इसके साथ ही सरकारी योजना के गेहूं की कालाबाजारी में लिप्त ट्रक को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गये हैं। ट्रक से जप्त 151 क्विंटल गेहूं को नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को सौंप कर शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त करने के आदेश दिये गये हैं।

वहीं नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केंद्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख एवं मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन को पद से हटाने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालयों को लिखने को कहा गया है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it