मारुति उद्योग के महाप्रबंधक की हत्या के मामले में 31 कर्मचारी दोषी
हरियाणा की एक अदालत ने मानेसर स्थित मारूति उद्योग संयंत्र के महाप्रबंधक अश्विनी देव को जला कर मार डालने के मामले में कंपनी के 31 कर्मचारियों को आज दोषी ठहराया जबकि 116 अन्य कर्मयारियों को बरी कर दिया
गुरूग्राम। हरियाणा की एक अदालत ने मानेसर स्थित मारूति उद्योग संयंत्र के महाप्रबंधक अश्विनी देव को जला कर मार डालने के मामले में कंपनी के 31 कर्मचारियों को आज दोषी ठहराया जबकि 116 अन्य कर्मयारियों को बरी कर दिया गया।
गुरूग्राम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर पी गोयल ने आज इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया। इस मामले में अगले बुधवार को सजा सुनायी जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक जिन धाराओं के तहत इन कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है उनमें फांसी की सजा या फिर उम्रकैद की सजा हो सकती है।
गौरतलब है कि 18 जुलाई 2012 को कंपनी के उत्तेजित कर्मचारियों ने प्लांट में आग लगा दी थी जिसमें एच आर के महाप्रबंधक अश्विनी की मौत हो गयी थी। पुलिस ने इस संबंध में 500 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था जिनमें से 147 कर्मचारियों को अदालत के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया था। इससे पहले कंपनी द्वारा कुछ कर्मचारियों को हटाये जाने के विरोध में उत्तेजित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन और आग लगाने की घटना के बाद उक्त संयंत्र दो माह तक बंद भी रहा था।


