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आरक्षक भर्ती घोटाले मामले के 31 दोषियों को सजा

व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में आज यहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 31 आरोपितों काे सजा सुनाई

आरक्षक भर्ती घोटाले मामले के 31 दोषियों को सजा
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भाेपाल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में आज यहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 31 आरोपितों काे सजा सुनाई। इससे पहले गुरूवार को सभी आरोपितों को दोषी ठहराने जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

विशेष न्यायाधीश एस बी साहू की अदालत ने इस मामले में 30 आरोपियों को सात-सात वर्ष तथा मास्टर माइंड दलाल प्रदीप त्यागी को दस वर्ष की सजा सुनायी गयी। अदालत ने दलाल त्यागी को मुख्य सूत्रधार माना। जिन आरोपितों को सजा सुनायी गयी, उनमें वाराणसी यूपी निवासी राहुल पांडे, मिर्जापुर यूपी निवासी आरोपी आशीष कुमार पांडे, बाराबंकी यूपी निवासी कुलविजय, फरूखाबाद यूपी निवासी आरोपी अभिषेक कटियार, काशीराम नगर यूपी निवासी सुयश सक्सेना शामिल हैं।

इसके अलावा मध्यप्रदेश के मुरैना निवासी प्रभाकर शर्मा, प्रयागराज यूपी निवासी आरोपी नीरज, अनिल यादव, एमपी मुरैना निवासी आरोपी अजय सिकरवार, आगरा निवासी धमेश साहू, मुरादाबाद यूपी निवासी फूलकुंवर सिंह, झांसी निवासी आरोपी देवेंद्र साहू, मथुरा निवासी आरोपी अजीत चौधरी, मुरैना निवासी आरोपी भूपेंद्र सिंह तोमर सहित 31 आरोपित शामिल हैं। इनमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी तथा सात दलाल शामिल हैं।

अभियोजन के अनुसार व्यापमं द्वारा यह परीक्षा 15 सितंबर 2013 को आयोजित हुई थी। गड़बड़ी की शिकायत के बाद भोपाल और दतिया के सेंटरों पर कार्रवाई के दौरान उपरोक्त 31 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच एसटीएफ से सीबीआई को सौंपी गई थी। अदालत में 450 से ज्यादा दस्तावेज और 90 गवाहों के बयान हुए थे।


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