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छेड़खानी के मामले में 3 साल की सजा, 15 हजार रूपये जुर्माना

गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय के एडीजे ने छेड़खानी के आरोप में बृहस्पतिवार को एक अभियुक्त को तीन साल कठोर कारावास की सुनवाई है

छेड़खानी के मामले में 3 साल की सजा, 15 हजार रूपये जुर्माना
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ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय के एडीजे ने छेड़खानी के आरोप में बृहस्पतिवार को एक अभियुक्त को तीन साल कठोर कारावास की सुनवाई है, और तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना की भुगतान न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। ’कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा, महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस मामले की गहन पैरवी की गई, जिससे आरोपी को सजा सुनाई गई।

’पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस व अभियोजन इकाई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0सं0 621/21 धारा 354 (क) 376,511,506,7/8 पॉक्सो एक्ट थाना दनकौर के अंतर्गत बृहस्पतिवार को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 द्वारा अभियुक्त इसराईल पुत्र शमशाद निवासी अट्टा फतेहपुर थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर को इस अभियोग में धारा 354 (क) का दोषी पाते हुए 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 15,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किया जायेगा।’


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