हीरे का अवैध रुप से उत्खनन करने वालों पर लगेगा तीन लाख का जुर्माना
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में हीरा खदानों में अवैध रुप से उत्खनन करने वालों पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं

पन्ना। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में हीरा खदानों में अवैध रुप से उत्खनन करने वालों पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिला कलेक्टर मनोज खत्री द्वारा यह जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने हीरा अधिकारी को आगामी सत्र से संचालित एवं स्वीकृत हीरा खदानों में मशीनों से उत्खनन कार्य किए जाने पर पूर्णत: प्रतिबंधित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर द्वारा व्यवसायियों, तुआदारों पर जुर्माना अधिरोपित करने के साथ ही उनसे चर्चा कर उनकी व्यवहारिक समस्यायें भी सुनी गयी। इसके उपरांत हीरा नीति में संशोधन के प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं।
बताया गया है कि पिछले दिनों पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं हीरा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तहसील पन्ना के ग्राम रमखिरिया क्षेत्र की हीरा खदानों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान हीरा खदान के लिये स्वीकृत क्षेत्र के अलावा भी अवैध रूप से उत्खनन पाया गया। चूंकि आवेदकों द्वारा प्रथम बार अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है।
जिसके कारण खनिज नियम के अन्तर्गत अवैध उत्खनन क्षेत्र की माप के हिसाब से 30 प्रतिशत न्यूनतम के मान से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जायेगी। प्रशासन द्वारा हीरा व्यवसायियों से चर्चा कर इस संबंध में विभिन्न निर्णय भी लिये गये हैं। जिनके अनुसार आगामी पट्टे जो जनवरी में जारी होंगे, उनमें मशीनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
इससे स्थानीय मजदूरों को काम मिलेगा।
इसके साथ ही हीरा नीति में संशोधन के प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं। जिसमें प्रतिमाह नीलामी तथा हीरा जमा करने के बाद जमाकर्ता को शीघ्र राशि देने के प्रस्ताव शामिल किये गये हैं।


