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दिलीप घोष के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है

दिलीप घोष के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे का प्रतिबंध
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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

आयोग की ओर से श्री घोष पर यह पाबंदी आज शाम सात बजे से शुक्रवार शाम सात बजे तक लागू रहेगी।

गौरतलब है कि आयोग ने 13 अप्रैल को श्री घोष के बयान को लेकर नोटिस जारी किया था। बयान में श्री घोष ने कथित रूप से कहा था कि “शीतलकूची जैसी घटना की पुनरावृत्ति अनेक स्थानों पर होगी।”

श्री घोष ने कहा था, ‘‘शीतलकूची में शरारती लड़कों को गोली लगी। अगर कोई भी अपने हाथ में कानून लेने का दुस्साहस करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा।’’

आयोग ने इसके बाद नोटिस जारी कर कहा था कि इस तरह के बयानों का कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा।


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