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चारा मामले में लालू यादव समेत 19 दोषी, 12 बरी

सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दुमका कोषागार से अवैध नकासी से संबंधित नियमित मामले 38ए/96 में सुनवाई के बाद श्री यादव समेत 19 अभियुक्तों को दोषी करार दिया

चारा मामले में लालू यादव समेत 19 दोषी, 12 बरी
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रांची। अविभाजित बिहार के अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत 19 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 12 लोगों को बरी कर
दिया।

सी.बी.आई. के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने दुमका कोषागार से अवैध नकासी से संबंधित नियमित मामले 38ए/96 में सुनवाई के बाद श्री यादव समेत 19 अभियुक्तों को दोषी करार दिया जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डा.जगन्नाथ मिश्र और लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 12 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 21, 22 और 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है।


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