Top
Begin typing your search above and press return to search.

छत्तीसगढ़ में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज

राजधानी में दूसरी एफआईआर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज करवाई है

छत्तीसगढ़ में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज
X

रायपुर। रिपब्लिक टीवी के एंकर एवं सम्पादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने और साम्प्रदायिक दंगे के लिए लोगो को भड़काने समेत कई आरोप लगाते हुए 101 मामले पुलिस में दर्ज करवाए है।

पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि राजधानी रायपुर में कल देर शाम पहला मामला वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टी.एस.सिंहदेव एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सिविल लाइऩ थाने में दर्ज करवाया।इसके बाद पूरे राज्य में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का सिलसिला शुरू हुआ।आज दोपहर 101 मामले राज्यभऱ में दर्ज हुए है।सबसे अधिक 12 मामले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह जिले दुर्ग में दर्ज हुए है।

श्री सिंहदेव एवं मरकाम ने दर्ज करवाई गई एफआईआर में कहा हैं कि समाचार चैनल एवं उसके एंकर /संपादक अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के पालघर में संत की भीड़ द्वारा हत्या कर दिए जाने पर ‘पूछता है भारत’ डिबेट कार्यक्रम में अपने वक्तव्य से देश की जनता के सद्भाव को समुदाय के आधार पर भड़काया। साथ ही देश के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत का वातावरण बनाया है। उन्होंने कहा हैं कि डिबेट के दौरान गोस्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी अभद्र एवं निम्नस्तरीय टिप्पणी की है।

राजधानी में दूसरी एफआईआर शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज करवाई है जिसमें उन्होने कहा कि 16 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कांफ्रेंस में कोरोना वायरस रोग के रोकथाम के लिए दिए गए सुझावों को अर्णब गोस्वामी एवं उनके चैनल ने गलत ढंग से पेश किया तथा झूठी खबर अपने चैनल में प्रसारित किया।यह महामारी अधिनियम 1897 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन है।

राज्यभऱ में दर्ज सभी एफआईआर में लगभग एक जैसे आरोप लगाए गए है।पुलिस ने अर्नब गोस्वामी, एआरजी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा रिपब्लिक भारत टीवी के खिलाफ धारा 153ए, 295 ए, एवं 505(2) आईपीसी के तहत मामला किया है।इन मामलो की पुलिस ने विवेचना भी शुरू कर दी है।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it