Begin typing your search above and press return to search.
गोवा में मास्क न पहनने पर लगेगा 100 रुपये का जुर्माना
राज्य सरकार के एक हालिया निर्देशानुसार गोवा में अब बिना मास्क पहने बाहर जाने पर सौ रुपये का हर्जाना भरना पड़ सकता है

पणजी। राज्य सरकार के एक हालिया निर्देशानुसार गोवा में अब बिना मास्क पहने बाहर जाने पर सौ रुपये का हर्जाना भरना पड़ सकता है। गोवा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए होममेड मास्क सहित अन्य मास्कों का सार्वजनिक स्थलों पर पहनना अनिवार्य है, जिनकी बिक्री स्थानीय फार्मेसियों में की जा रही है।
आगे कहा गया है, "इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति 100 रुपये का हर्जाना भरने के लिए जिम्मेदार होगा। भुगतान न कर पाने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।"
गोवा में कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा गोवा महामारी कोविड-19 अधिनियम 2020 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
Next Story


