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250 की जगह खोद दिया 100 फीट, अब भरेगा जुर्माना

बोर खनन करने वाले ठेकेदार ने सेवा में कमी करते हुए अनुबंध के तहत 250 फीट गहरा हैंडपंप खनन करने के बजाए केवल 100 फीट बोर कर दिया

250 की जगह खोद दिया 100 फीट, अब भरेगा जुर्माना
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जांजगीर। बोर खनन करने वाले ठेकेदार ने सेवा में कमी करते हुए अनुबंध के तहत 250 फीट गहरा हैंडपंप खनन करने के बजाए केवल 100 फीट बोर कर दिया और उसके एवज में पूरे 250 फीट का रकम ले लिया। उपभोक्ता फोरम ने ठेकेदार प्रतिवादी को जुर्माना सहित रकम वापस करने का निर्देश दिया है।

जिला उपभोक्ता फोरम जांजगीर में अकलतरा पुरानी बस्ती निवासी रामप्रताप सिंह ने वाद दायर कर बोर खनन करने वाले ठेकेदार से 150 फीट अधिक खनन के नाम पर लिए गए रकम को हर्जाना सहित वापस दिलाने की गुहार लगाई। सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष व न्यायाधीश बीपी पांडेय व सदस्य मनरमण सिंंह ने फैसला सुनाया कि अकलतरा निवासी ठेकेदार राजकुमार पिता नथमल बागडिया को अतिक्ति रकम मय वाद व्यय के वापस करना होगा।

वाद के संबंध में रामप्रताप सिंह ने बताया कि उसने राजकुमार से घर में बोर खनन कराया था। करार 250 फीट बोर खनन करने का था, लेकिन राजकुमार बागडिया ने केवल 100 फीट बोर खनन कर उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसने बताया कि बोर खनन के कुछ समय बाद लगाया गया मोटर अचानक जल गया। जब मिस्त्री बुलाकर देखा गया तब पता चला कि बोर केवल 100 फीट है और पानी की कमी की वजह से मोटर जल गया। पंचनामा कर रामप्रताप ने मामले को लेकर राजकुमार को नोटिस भेजा।

लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया गया, जहां सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया कि राजकुमार ने सेवा में कमी की है। इसलिए उसे रामप्रताप से अधिक लिए गए रकम 9750 रुपए एक माह में वापस करने होंगे। साथ ही राजकुमार को 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा दो हजार रुपए परिवाद व्यय के बतौर भुगतान करना होगा।


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