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रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में करीब चार महीने पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय द्वारा किशोरी को बहला कर अपने साथ ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास

रायगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद
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रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में करीब चार महीने पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय द्वारा किशोरी को बहला कर अपने साथ ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी पर 15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े हरदी निवासी नाबालिग 19 मई को अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। उसके वापस नहीं आने पर परिजन ने खोजबीन के बाद पुसौर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई।

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश शुरू की।

खोजबीन के दौरान किशोरी को पुलिस ने ग्राम सिंघनपुर स्थित एक ढाबे से बरामद किया। ग्राम झिलमिला, सरायपाली निवासी प्रकाश सराफ उसे भगा ले गया था।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने आरोपी प्रकाश को दोषी पाते हुए कल सजा सुनाई।


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