आंध्र प्रदेश में बोम्मुरु थाने पर हमला मामले में 10 लोग बरी
आंध्र प्रदेश के बोम्मुरु थाने पर हमला मामले में सत्र अदालत ने 10 लोगों को बरी कर दिया है

काकीनाड़ा। आंध्र प्रदेश के बोम्मुरु थाने पर हमला मामले में सत्र अदालत ने 10 लोगों को बरी कर दिया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश एम रामकृष्णम राजू ने सोमवार को राजमुंदरी में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामले को खत्म करते हुए 10 आरोपी ऑटो चालकों को बरी करने के आदेश दिए।
मामले के अनुसार 26 दिसंबर 2006 को करीब 200 ऑटो चालकों ने अपने साथियों को पुलिस हिरासत से नहीं छोड़े जाने के बाद गुस्से में थाने पर हमला कर दिया था और उन लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और थाने में लूटपाट की थी।
पथराव के दौरान दो उप पुलिस निरीक्षकों के अलावा, कॉंस्टेबल गणेश और कुछ अन्य घायल हो गए। अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाये गये आरोपों को साबित करने में असफल रहा जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले को खत्म कर दिया।
राज्य बार काउंसिल के सदस्य मुप्पल्ला सुब्बाराव ने आरोपियों की ओर से मामले में पैरवी की थी।


