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10 मीट्रिक टन कोयला चोरी कर ले जाते पकड़ा गया

ट्रांसपोर्टर के कहने पर ट्रेलर चालक के द्वारा खदान से 10 मिट्रिक टन से अधिक कोयला ओव्हर लोड के जरिये चोरी कर ले जाया जा रहा था

10 मीट्रिक टन कोयला चोरी कर ले जाते पकड़ा गया
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कोरबा-दीपका। ट्रांसपोर्टर के कहने पर ट्रेलर चालक के द्वारा खदान से 10 मिट्रिक टन से अधिक कोयला ओव्हर लोड के जरिये चोरी कर ले जाया जा रहा था। पकड़े जाने के बाद खदान के सुरक्षा प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है जिस पर ट्रांसपोर्टर व चालक के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर के सिलतरा में संचालित मेसर्स श्री नकोडा इस्पात लिमिटेड के लिए एसईसीएल की गेवरा परियोजना से कोयला परिवहन हेतु डीओ नंबर 0504 जारी हुआ था। उक्त डीओ के अनुसार कोयला लदान कर नकोडा इस्पात पहुंचाना था।

कोयला परिवहन के कार्य में कटघोरा रोड दीपका निवासी अविनाश सिंह की ट्रेलर क्रमांक सीजी 07 सी 5480 लगी थी जिसे चालक शिव के द्वारा चलाया जा रहा था।

घटना दिनांक 12 मई की रात 10:30 बजे इस ट्रेलर में कोयला लादकर चालक बाहर निकला जिसे कांटाघर क्रमांक 4 के पास मौजूद सहायक लदान निरीक्षक वाहिद सिद्दकी ने गश्त के दौरान संदेह के आधार पर पुन: वजन कराने के लिए कहा।

चालक पुन: वजन कराने की बजाय वाहन छोड़कर भाग निकला। दूसरे चालक के जरिये वाहन को कांटाघर में ले जाकर पुन: वजन कराने पर लगभग 10.630 मिट्रिक टन (एमटी) अतिरिक्त कोयला लदा होना पाया गया। सिद्दकी ने तत्काल परियोजना के सहायक उपनिरीक्षक सुरक्षा प्रभारी घनाराम सूर्यवंशी पिता दाउराम निवासी एमक्यू 177, उर्जानगर दीपका को अवगत कराया।

घनाराम ने इस घटना की लिखित शिकायत दीपका थाना में करते हुए वाहन मालिक अविनाश सिंह, चालक शिव एवं डीओ के अधिकृत व्यक्ति राजू पटेल पिता मोतीलाल पटेल निवासी ग्राम रंजना के विरूद्ध अपराध दर्ज करने आग्रह किया।

घनाराम ने पुलिस को बताया चालक शिव द्वारा अपने मालिक अविनाश की जानकारी में लाकर खदान से कोयला चोरी कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने शिकायत की जांच उपरांत अविनाश सिंह, शिव अन्य के विरूद्ध धारा 379, 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया है।


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