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हत्या के दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को उम्रकैद

मध्यप्रदेश के टीकमगढ जिले के निवाडी की एक अदालत ने आज हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी

हत्या के दोषी पिता और उसके दो पुत्रों को उम्रकैद
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टीकमगढ़ । मध्यप्रदेश के टीकमगढ जिले के निवाडी की एक अदालत ने आज हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पिता और उसके दो पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी।

अपर सत्र न्यायाधीश निवाडी आर.पी. सोनकर ने चैपरा मोहल्ला निवासी परमानंद यादव की हत्या के मामले में राजेन्द्र और उसके दो पुत्र जितेन्द्र और सत्येन्द्र यादव को मामले का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास के साथ दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार जिले के निवाडी थाना क्षेत्रान्तार्गत चैपरा मुहल्ला निवासी परमानंद यादव की 13 नवम्बर 2015 को उसके पडोसी राजेन्द्र और उसके दो बेटो जितेन्द्र व सतेन्द्र यादव ने गम्भीररूप से मारपीट कर दी थी।

जिससे अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। मामले की शिकायत परमानंद के भाई दिनेश यादव ने निवाडी थाने मे की। पैसों के लेनदेने को लेकर यह विवाद हुआ था।


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