नई दिल्ली । इस बार त्यौहारों के मौसम में रेलवे एक नया प्रयोग करने जा रहा है। दीपावली के आस-पास की तिथियों में ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेलवे अपने जोनल मुख्यालय स्तर पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को चलाने की अधिसूचना उसके संचालन तिथि से तीन से चार दिन पहले भी जारी कर सकता है। अभी तक स्पेशल ट्रेनों में दस दिन पूर्व एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) की बाध्यता थी लेकिन नई व्यवस्था के तहत यह बाध्यता जोनल रेलवे अपने स्तर से हटा सकते हैं।
त्यौहारों के सीजन में रेलवे की ओर से हर बार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। वर्तमान में स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए न्यूनतम दस दिनों की एआरपी जरूरी है। यानी अगर रेलवे कोई स्पेशल ट्रेन 20 अक्तूबर को चलाने जा रहा है तो उसमें रिजर्वेशन 10 अक्तूबर को शुरू करना होगा लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत रेलवे 20 अक्तूबर को अगर कोई ट्रेन चला रहा है तो उसकी अधिसूचना 17 अक्तूबर को भी जारी कर सकता है और उसी तिथि से ट्रेन में यात्रियों को रिजर्वेशन भी मिलना शुरू हो जाएगा।
इस व्यवस्था से उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जिन्होंने संबंधित रूट पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची के टिकट ले रखे हैं। दीपावली के आसपास की तिथियों में प्रयागराज, दूरंतो, शिवगंगा, महानगरी, तुलसी, मुंबई दुरंतो आदि ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची हो गई है। ऐसे में अब यात्री रेलवे की इस व्यवस्था से अपना रिजर्वेशन आसानी से करा सकते हैं। इस बारे में उत्तर रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा का कहना है कि रेलवे बोर्ड ने न्यूनतम एआरपी वाला नया आदेश जारी कर दिया है।