• भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश गैरकानूनी : कांग्रेस

    नयी दिल्ली ! कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के संबंध में मोदी सरकार द्वारा कल जारी अधिसूचना को गैरकानूनी और संसद का अपमान बताते हुए आज कहा कि सरकार ने यह कदम बिहार चुनाव को देखते हुए उठाया है।...

    नयी दिल्ली !   कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के संबंध में मोदी सरकार द्वारा कल जारी अधिसूचना को गैरकानूनी और संसद का अपमान बताते हुए आज कहा कि सरकार ने यह कदम बिहार चुनाव को देखते हुए उठाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा एवं पुनार्वास के लिए 13 केंद्रीय कानूनों में 31 दिसंबर 2014 तक संशोधन किए जाने थे लेकिन मोदी सरकार सात महीने तक सोयी रही और उसने यह संशोधन नहीं किए बल्कि वह अध्यादेश के बाद अध्यादेश लाती रही। उन्होंने कहा कि जब इस अध्यादेश की अवधि 31 अगस्त तक समाप्त होनी थी तो उसके चार दिन पहले अचानक सरकार ने अधिसूचना जारी कर उन 13 केंद्रीय कानूनों में संशोधन कर दिया जोकि गैर कानूनी और संसद की अवहेलना है। उनका कहना था कि विधि मंत्रालय ने भी सिफारिश की थी कि भूमि अधिग्रहण विधेयक की धारा 105 की उपधारा 3 के तहत 13 कानूनों में एक साल के भीतर संशोधन किए जाने के लिए या तो अध्यादेश लाया जाए अथवा संसद के दाेनों सदनों से इसे पारित करा लिया जाए लेकिन मोदी सरकार ने इसके लिए न तो कोई अध्यादेश लाया और न ही इसे संसद की मंजूरी ली बल्कि केवल अधिसूचना जारी करके यह बदलाव ला दिए जो कि गैर कानूनी है।


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