• नीतीश कटारा हत्याकांड : विकास, विशाल को दोषी ठहराने का फैसला बरकरार

    नयी दिल्ली ! उच्चतम न्यायालय ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों - विकास यादव, विशाल यादव और सुखेदव पहलवान को दोषी ठहराये जाने के फैसले को सही ठहराया। हालांकि न्यायालय सजा की अवधि कम किये जाने के तीनो अपराधियों के अनुरोध पर विचार करने को राजी हो गया।...

    नयी दिल्ली !  उच्चतम न्यायालय ने 2002 के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों - विकास यादव, विशाल यादव और सुखेदव पहलवान को दोषी ठहराये जाने के फैसले को सही ठहराया। हालांकि न्यायालय सजा की अवधि कम किये जाने के तीनो अपराधियों के अनुरोध पर विचार करने को राजी हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने सजा की मात्रा पर नोटिस जारी करते हुए उनके वकीलों से कहा, "जहां तक सजा की मात्रा का सवाल है हम आपको रियायत दे सकते हैं।" दिल्ली उच्च न्यायालय ने कटारा की हत्या के लिए विकास यादव को 30 साल के संवर्धित कारावास की सजा सुनाई थी, जिसमें 25 वर्ष हत्या के लिए और पांच वर्ष सबूत नष्ट करने के लिए था। सुखदेव यादव को भी उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और वह बगैर किसी माफी के 20 वर्ष कारावास की सजा काट रहा है। संवर्धित सजा पर जारी नोटिस पर सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।


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