बैंक गारंटी के 1.59 करोड़ राजसात आईएमजी ने आपत्ति जताई कि सीए और कोल कंट्रोलर को अलग-अलग जानकारी दी गईरायपुर ! कोल मंत्रालय ने आईएमजी की अनुशंसा पर भटगांव एवं एक्सटेक्शन 2 कोल ब्लाक का आबंटन रद्द कर दिया गया है। इसकी विधिवत सूचना सीएमडीस को भेज दी गई है। इसके साथ ही बैंक गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा जमा कराई गई राशि 1.59 करोड़ रुपए को राजसात कर दिया गया है। निवेश की गलत जानकारी देने पर कोल मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जताई है।कोल मंत्रालय ने आबंटन रद्द करने की सूचना आज सीएमडी को भेज दी है। जानकारी के अनुसार सीएमडीसी को जुलाई 2007 में भटगांव- 2 और विस्तार कोल ब्लाक का आबंटन किया गया था पांच साल बीतने के बाद भी संयुक्त उपक्रम आवश्यक माइल स्टोन निकालने में असफल रही। माइनिंग प्लान मंजूर होने के तीन साल बाद भी पर्यावरण और वन क्लीयरेंस कंपनी को नहीं मिल पाया एवं न ही जमीन का अधिग्रहण किया गया। अंतर मंत्री समूह ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र में कोल ब्लाक को लेकर कंपनी द्वारा 57 करोड़ 9 लाख रुपए का निवेश की जानकारी दी गई है। जिसमें से 19 करोड़ 84 लाख रुपए कलेक्टर के सर्विस चार्ज के रूप में जमा है। जमीन अधिग्रहण, बैंक गारंटी डिपॉजिट आदि की राशि भी इसमें शामिल हैं। लेकिन कोल कंट्रोलर को कंपनी द्वारा जून 2012 में भेजी गई जानकारी में निवेश की राशि 120 करोड़ 59 लाख रुपए होने की जानकारी दी गई। आईएमजी ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सीए और कोल कंट्रोलर को निवेश के संबंध में अलग-अलग जानकारी दी गई। कंट्रोलर को जमीन का अधिग्रहण करने की बात कही गई। जो कि गलत है। कोल ब्लाक के विकास में असंतोषजनक प्रगति और निवेश के संबंध में गलत जानकारी देने पर आईएमजी ने ब्लाक का आबंटन रद्द करने के साथ बैंक गारंटी की 50 फीसदी राशि राजसात करने की भी अनुशंसा की थी। मंत्रालय ने इस अनुशंसा को मंजूर करते हुए 1 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि राजसात करने का निर्णय लिया है। साथ ही संयुक्त उपक्रम कंपनी को कोल ब्लाक के आबंटन के लिए अपात्र किया।