• इंदौर के तत्कालीन जिलाधिकारी व लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना

    भोपाल ! मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने इंदौर में चली अतिक्रमण हटाओ मुहिम का सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर तत्कालीन जिलाधिकारी आकाश त्रिपाठी पर 10 हजार और लोक सूचना अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।...

    भोपाल !  मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने इंदौर में चली अतिक्रमण हटाओ मुहिम का सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर तत्कालीन जिलाधिकारी आकाश त्रिपाठी पर 10 हजार और लोक सूचना अधिकारी चंद्रमौली शुक्ला पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता अजय दुबे ने हालांकि अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी) को बगैर नोटिस दिए शास्ति आरोपित किए जाने को गैर कानूनी बताया है।

    इंदौर वर्ष 2012 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, इस मुहिम में एक तहसीलदार डी. एस. गंधर्व का मकान भी प्रभावित हुआ था। इस पर गंधर्व ने सूचना के अधिकार के तहत मुहिम का ब्योरा मांगा था, मगर उन्हें यह ब्योरा नहीं दिया गया।

    आवेदन के जरिए अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति ने क्या फैसले लिए यह ब्योरा भी मांगा गया था। तत्कालीन जिलाधिकारी त्रिपाठी इस समिति के अध्यक्ष थे। वहीं शुक्ला लोक सूचना अधिकारी थे।


    गंधर्व को तय समय सीमा में चाही गई जानकारी नहीं दी गई तो उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त गोपाल कृष्ण दंडौतिया के समक्ष अपील की। इस पर दंडौतिया ने सोमवार को त्रिपाठी पर 10 हजार और शुक्ला पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने में से आधी राशि प्रभावित (गंधर्व) को दी जाएगी।

    वहीं सूचना के अधिकार के कार्यकर्ता दुबे ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य सूचना आयुक्त को जुर्माना लगाने से पहले अपीलीय अधिकारी को नोटिस दिया जाना चाहिए था, यह इस अधिनियम की मंशा है। दुबे ने इस मसले पर राज्यपाल को पत्र लिखकर सूचना के अधिकार अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए दंडोतिया को पदच्युत करने की मांग की है।

     

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