• दहेज हत्या के दोषी को 14 साल की कैद

    पानीपत ! हरियाणा के पानीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आज 14 साल की कारावास एवं छह हजार रूपये की जुर्माने की सजा सुनायी।...

    पानीपत !  हरियाणा के पानीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आज 14 साल की कारावास एवं छह हजार रूपये की जुर्माने की सजा सुनायी। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.सी डिमरी ने पीडित महिला नीलम के ससुर किशनचंद और सास सीता को बरी कर दिया। अदालत ने नीलम के पति शेर सिंह को चौदह साल की कैद एवं छह हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। शेर सिंह को जुर्माना राशि जमा न कराने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।  पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला थाना सदर के अंतर्गत कचरौली गांव में 26 जुलाई 2014 का है। पुलिस को कचरौली निवासी शेर सिंह की पत्नी नीलम की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो जाने की सूचना मिली थी। पुलिस को दिए बयान में पीडित महिला के भाई सुशील ने दहेज की मांग पूरी न हो पाने के कारण नीलम की हत्या होने की बात कही थी। सुशील ने अपनी बहन नीलम के पति शेर सिंह ,सास सीता एवं ससुर किशनचंद पर आरोप लगाए थे।  थाना सदर पुलिस ने तीनों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था । पुलिस ने शेर सिंह एवं उसके माता-पिता तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 


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