नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की नेता मेधा पाटेकर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए पाटेकर से पूछा कि उनके खिलाफ जाली मेडिकल सर्टीफिकेट दाखिल करने पर कार्रवाई क्यों न की जाए? पाटेकर ने दो मानहानि के मामलों में पेशी में छूट पाने के लिए मेडिकल सर्टीफिकेट अदालत में दाखिल किया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनिश मरकन की अदालत ने वीके सक्सेना (अध्यक्ष नेशनल कॉउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी) द्वारा दाखिल शिकायत में कहा है कि पाटेकर के ऊपर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाए। जिस पर अदालत ने 31 मार्च तक पाटेकर से जवाब मांगा है। अपनी शिकायत में सक्सेना ने कहा है कि बीते साल तीन मार्च को मेधा पाटेकर अदालत में पेश नहीं हुई थी और उन्होंने अपनी बीमारी के चलते पेशी में छूट की मांग की थी। उन्होंने महाराष्ट्र के एक अस्पताल का मेडिकल सर्टीफिकेट भी अदालत में दाखिल किया था।
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