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शराब दुकान-बार के लिए निगम से एनओसी अनिवार्य!
(02:39:55 AM) 09, Feb, 2010, Tuesday

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महापौर ने लिखा कलेक्टर को पत्र
रायपुर !    शराब दुकानों एवं बार के लिए नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। महापौर श्रीमती किरणमयी नायक ने सफाई एवं लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए इसे अनिवार्य करने कलेक्टर संजय गर्ग को पत्र लिखा है।
महापौर श्रीमती नायक ने कलेक्टर श्री गर्ग को लिखे पत्र में कहा कि शराब दुकानों के स्थल चयन के पूर्व नगर निगम अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है। ये दुकानें जहां खोली जाती हैं वहां ठेले-खोमचे सहित अन्य व्यवसायी जमा हो जाते हैं एवं अनावश्यक रूप से गंदगी फैलाते हैं जिसकी सफाई निगम को करनी पड़ती है और लोगों को असुविधा होती है। श्रीमती नायक ने कहा कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने स्थल के आसपास के लोगों से सहमति एवं आबकारी अधिनियम में उल्लेखित शर्त के अनुसार धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च से निर्धारित दूरी होने की स्थिति में ही निर्धारित निगम शुल्क जमा कराने के बाद दुकान का कब्जा सौंपा जाए। महापौर श्रीमती नायक ने इसके साथ ही खुले में पीने पर पाबंदी एवं दुकान के आसपास की सफाई दुकानदार द्वारा कराए जाने के संबंध में लिखा है।
निगम वर्कशॉप में संचालित अवैध दुकान बंद कराने मांग
महापौर श्रीमती नायक ने कलेक्टर श्री गर्ग को लिखे पत्र में टिकरापारा स्थित निगम के वर्कशॉप के अंदर संचालित अवैध शराब दुकान के बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में उक्त दुकान की नीलामी न कराई जाए। श्रीमती नायक ने बताया कि उक्त दुकान निगम की है एवं दुकान के चलते वर्कशॉप का कार्य प्रभावित होता है तथा आसपास के लोगों को परेशानी होती है।

Posted by: Ajoy Ghosh On: March 04, 2010
कुछ नहीं अब्ब निगम वालो को भी कमिसन और फ्री में दारू चाहिए

 
 
 
 
 
 
 
 
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