• तावडे की न्यायिक हिरासत आठ नवंबर तक बढी

    कोल्हापुर ! महाराष्ट्र में कोल्हापुर की एक अदालत ने वामपंथी नेता गोविंद पंसारे और डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र तावड़े की न्यायिक हिरासत की अवधि आठ नवम्बर तक बढ़ा दी है।...

    तावडे की न्यायिक हिरासत आठ नवंबर तक बढी

    कोल्हापुर !  महाराष्ट्र में कोल्हापुर की एक अदालत ने वामपंथी नेता गोविंद पंसारे और डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र तावड़े की न्यायिक हिरासत की अवधि आठ नवम्बर तक बढ़ा दी है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वी वी पाटिल ने सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद तावडे को आठ नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने विशेष जांच दल के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका पर अंतिम आदेश के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत की अवमानना के संबंध में दो याचिका दाखिल की है। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया है कि एसआईटी अदालत के आदेश के बावजूद आरोपी तावडे से चार सितंबर को मिलने नहीं दिया और जब तावडे अस्प्ताल में भर्ती थे तब एसआईटी ने तावडे की पहचान नहीं छुपाई जिसके कारण कुछ फोटो स्थानीय समाचार पत्रों में छप गयी थी। सरकारी वकील चंद्रकांत बुधाले ने अपनी जिरह मे अदालत को बताया कि आरोपी तावडे की फोटो स्थानीय अखबारों में छपना अदालत की अवमानना नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने प्रेस फोटोग्राफरों पर नियंत्रण नहीं रख सके और फोटो लेने से रोकना उनका काम नहीं है इसके बावजूद यदि अदालत को लगता है कि पत्रकारों ने अदालत के आदेश की अवमानना की है तो अदालत सजा दे सकती है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। बचाव पक्ष के वकील समीर पटवर्धन ने जिरह मे कहा कि श्री बुधाले पुलिस को उनकी जिम्मेदारी से बचा रहे हैं और प्रेस-मीडिया पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में फोटोग्राफरों द्वारा छापी गयी फोटो के संबंध में उनका बचाव करते हुए कह कि यह उनकी ड्युटी है। पुलिस को मीडिया के लोगों को फोटो लेने से मना करना चाहिए था। तावडे को डाक्टर दाभोलकर हत्या मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पुणे में गिरफ्तार किया था और उसके बाद तीन सितंबर को पंसारे हत्या मामले में दूसरे संदिग्ध अारोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया।


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