• DND फ्लाई ओवर पर अब नहीं होगी वाहनों से वसूली

    इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश में नोएडा से दिल्ली को जोडने वाले “डीएनडी फ्लाई ओवर” पर वाहनो से टोल वसूली पर रोक लगा दी है।...

    DND फ्लाई ओवर पर अब नहीं होगी वाहनों से वसूली

     

    DND फ्लाई ओवर पर अब नहीं होगी वाहनों से वसूली    

    इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश में नोएडा से दिल्ली को जोडने वाले “डीएनडी फ्लाई ओवर” पर वाहनो से टोल वसूली पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि टोल वसूल रही कम्पनी नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड द्वारा वाहनो से की जा रही वसूली गलत और मनमानी पूर्ण है।


    यह आदेश न्यायाधीश अरूण टंडन अौर न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने फेडरेशन आफ इंडिया, रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोशिएशन की तरफ से टोल वसूली के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि टोल ब्रिज कम्पनी ने अपनी लागत वसूल कर ली है। इसके वावजूद कम्पनी नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ समझौता कर गलत तरीके से वाहनो से वसूली कर रही है।

    इस बारे में कम्पनी की दलील थी कि नोएडा विकास प्राधिकरण के साथ समझौते के तहत उसे वाहनो से वसूली का हक है। याचिकाकर्ता का कहना था कि टोल ब्रिज निर्माण मे लगी 450 करोड़ की लागत टोल ब्रिज कम्पनी ने वसूल कर ली है। ऐसे मे अब डीएनडी फ्लाई ओवर पर वाहनो से वसूली गलत है ।  

अपनी राय दें