• कर्नाटक हाई कोर्ट ने 24 नवम्बर को माल्या को पेश होने का आदेश दिया

    बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘मौखिक आश्वासन’ के उल्लंघन के अारोप में 24 नवम्बर को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। ...

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने 24 नवम्बर को माल्या को पेश होने का आदेश दिया
    कर्नाटक हाई कोर्ट ने 24 नवम्बर को  माल्या को पेश होने का आदेश दिया 

    बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या को ‘मौखिक आश्वासन’ के उल्लंघन के अारोप में 24 नवम्बर को अदालत के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।  माल्या ने रिण उगाही प्राधिकरण की बेंगलुरु पीठ के समक्ष मौखिक आश्वासन दिया था कि वह अपनी संपत्ति को न स्थानांतरित करेंगे,न पृथक करेंगे और न ही किसी तरह की साैदेबाजी करेंगे,लेकिन उन्होंने बड़ी संख्या में अपने शेयर एक निजी अंतरराष्ट्रीय बैंक के पास गिरवी रख दिए हैं। 


    न्यायाधीश जयंत एम.पटेल और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंड़पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई में बने बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से दाखिल अदालत की अवमानना याचिका 2014 पर कल सुनवाई के बाद माल्या को अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए। माल्या फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। 

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