• विजयवर्गीय को 7 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने का आदेश

    इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश विजयवर्गीय को सात नवम्बर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया है विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार ने चुनाव याचिका दायर की थी।...

     विजयवर्गीय को 7 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने का आदेश
     विजयवर्गीय को 7 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने का आदेश 

    इंदौर।  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और महू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश विजयवर्गीय को सात नवम्बर को कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया है  विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार ने चुनाव याचिका दायर की थी।


     विजयवर्गीय ने 2014 विधानसभा चुनाव में महू विधानसभा सीट से दरबार को ही पराजित किया था।  याचिका में दरबार ने आरोप लगाया था कि श्री विजयवर्गीय ने मतदाताओं को धनबल का प्रलोभन देकर चुनाव जीता है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेके जैन ने ये आदेश दिया।  

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