• कर्नाटक में घोखाधडी के मामले में तीन अधिकारी दाेषी करार

    बेंगलुरु ! केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत ने 1.81 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आज विजया बैंक के तीन अधिकारियों और सात अन्य को दोषी करार दिया।...

    बेंगलुरु !  केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत ने 1.81 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आज विजया बैंक के तीन अधिकारियों और सात अन्य को दोषी करार दिया। न्यायाधीश अश्वाथा नरायण ने विजय बैंक के तीन अधिकारियों एच दिनकर सेट्ठी, के रत्नाकर सेट्ठी और पी एन शिवमूर्ति को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ तीनों दोषियो पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया । सीबीआई के न्यायाधीश ने इस मामले में सात अन्य को भी सश्रम कारावास की सजा सुनायी और सभी पर दस लाख का जुर्माना भी लगाया। सात में से तीन अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत भी सजा सुनायी यी, जिसके अंतर्गत तीनों आरोपियों पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रेल 2010 को कर्नाटक सरकार ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से इस मामले की जांच के लिये कहा था।


     

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