ग्रीन कार्ड धारकों को वाहन कर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया
देहरादून। उत्तराखंड में गैर ग्रीन कार्ड धारी टैक्सी, मैक्सी, कैब आदि को कर छूट प्रदान करने और गरीब तथा असहाय निश्क्त लोगों को स्वरोजगार के लिए मदद देने समेत कई लोकलुभावन निर्णय लिये गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में गैर ग्रीन कार्ड धारकों को भी कुछ प्रतिबन्धों के साथ वाहन कर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
जून 2013 में आयी दैवीय आपदा से परिवहन व्यवसाय से सम्बद्ध लाेगों के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ा था। परिवहन क्षेत्र में हुई क्षति की पूर्ति के लिए विभिन्न टैक्सी, मैक्सी एवं कैब वाहनों के संगठनों ने मोटर वाहनों पर देयकर में छूट प्रदान की मांग की थी। राज्य में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में दुर्बल और निम्न आय वर्ग के समस्त आवासहीन परिवारों को किफायती एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड जन आवास योजना लागू करने को भी मंजूरी दी गई।
इस योजना के तहत दुर्बल आय वर्ग को आवास निर्माण के लिए तीन लाख रुपये अधिकतम और निम्न आय वर्ग वालों को छह लाख की मदद किये जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखण्ड जन आवास योजना के लिए राज्य सरकार भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। योजना के तहत वर्ष में लगभग 35,000 आवास विहीन व्यक्तियों केा आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गय है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 10,000 आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।शहर वार लक्ष्यों का निर्धारण अलग से किया जायेगा।