कावेरी विवाद: कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नयी याचिका दायर की
नयी दिल्ली। कावेरी विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार ने उच्चतम न्यायालय में नयी याचिका दायर की है तथा दिसम्बर तक तमिलनाडु को पानी देने में असमर्थता जतायी है। कर्नाटक सरकार ने आज शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके उससे आग्रह किया है कि वह 20 सितम्बर के अपने उस आदेश में संशोधन करे, जिसमें उसने 27 सितम्बर तक तमिलनाडु को प्रतिदिन छह हजार क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया था।
कर्नाटक सरकार ने याचिका में कहा है कि वह दिसम्बर तक तमिलनाडु सरकार को पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ है। याचिका में कर्नाटक विधानसभा में 23 सितम्बर को पारित प्रस्ताव का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार कावेरी नदी से फिलहाल पानी नहीं छोड़ सकता। कर्नाटक सरकार का कहना है कि बेंगलुरु शहर और कावेरी बेसिन में बसे जिलों में पीने के पानी का अभाव है और वह फिलहाल अपनी जनता के लिए पेयजल की आपूर्ति को प्राथमिकता देगी।
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत 20 सितम्बर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह 27 सितम्बर तक प्रतिदिन छह हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को उपलब्ध कराये।