• दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास

    भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकाण्ड के मामले में 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।...

     

    दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को आजीवन कारावास

    भिण्ड।  मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकाण्ड के मामले में 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा व 25 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है। जबकि 4 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।

    अपर लोक अभियोजक सुधीर पिलानी ने बताया कि 14 मई 2015 की सुवह रेत के कारोबारी सुरेन्द्र यादव अपने साथी सुरेन्द्र गुर्जर के साथ बुलेरो गाडी से गिरवासा रेत खदान पर जा रहे थे कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे टेक्टर में सवार आरोपी गन्धर्व सिंह, कमलेश यादव, रामकेश यादव, शिशुपाल सिंह गर्जर, प्रमोद सिंह, पवन यादव, हरेन्द्र सिंह, मनोज यादव, मुन्ना सिंह, भारत सिंह, ने एक राय होकर बुलेरो गाडी रोक ली और ताबड तोड गोलिया चलाकर दोनों की हत्या कर दी।


    मृतक सुरेन्द्र यादव के पिता सोबरन सिंह यादव की रिपोर्ट पर असवार थाना पुलिस ने गंधर्व सिंह, कमलेश रामकेश, शिशुपाल, प्रमोद, पवन, हरेन्द्र, मनोज, मुन्नासिंह, भारत सिंह द्वारा हत्या करना और गोलू यादव, बबलू, रामवीर को हत्या के षडयंत्र का दोषी माना और इनके खिलाफ अपराध दर्ज कर चालान लहार न्यायालय में पेश किया।

    अपर सत्र न्यायाधीश पीके शर्मा ने कल सुनवाई के बाद आरोपी गन्धर्व सिंह, कमलेश यादव, रामकेश यादव, शिशुपाल सिंह गर्जर, प्रमोद सिंह, पवन यादव, हरेन्द्र सिंह, मनोज यादव को अलग-अलग हत्याकाण्ड में डबल आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपए के मान से 2 लाख रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

    जुर्माना नहीं भरने पर चार-चार साल की सजा और बढ जाएगी। इस मामले में आरोपी रामवीर को धारा 404 का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में गोलू यादव, बबलू यादव, भारत सिंह, मुन्नासिंह को बरी कर दिया गया है। जुर्माने की राशि मृतकों की पत्नी को एक-एक लाख रुपए दिए जाने का आदेश मिला है।  

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