RTI के खिलाफ प्रियंका की याचिका पर सुनवाई टली
शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका वाड्रा की शिमला और दिल्ली में संपत्ति के ब्योरे की मांग वाला आवेदन राज्य सूचना आयोग द्धारा स्वीकार किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नौ सितंबर तक के लिए टाल दी है।
आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य ने एक आवेदन देकर श्रीमती वाड्रा की शिमला और दिल्ली में संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी है जिसे श्रीमती वाड्रा ने यह कहते हुए चुनौती दी है कि एसपीजी सुरक्षा पाए लोगों के संबंध में जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए। न्यायामूर्ति त्रलोक सिंह चौहान की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई नाै सितंबर तक के लिए टाल दी है।
न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा धारा 118 को समाप्त करने के संबंध में विशेष जांच दल (सिट) की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाली आरटीआई कार्यकर्ता की एक अन्य याचिका खारिज कर दी।हालांकि न्यायालय श्रीमती वाड्रा की ओर से दाखिल मुख्य याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा जिसकी सुनवाई के लिए न्यायालय ने नौ सितंबर की तिथि मुकर्रर की थी।गौरतलब है कि श्रीमती वाड्रा ने आरटीआईपर उनकी मर्जी के बिना राज्य सूचना आयोग को जिला प्रशासन से जानकारी देने के आदेश के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।