• दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

    मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने आज पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।...

     दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

    मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की एक अदालत ने आज पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।अभियोजन पक्ष के अनुसार इलाहाबाद जिले के मेजा क्षेत्र के ओनौर गांव निवासी ओमकार सिंह ने अपने पुत्री श्याम कुमारी की शादी लालगंज क्षेत्र के मलुहार गांव निवासी सन्तोष सिंह के साथ की थी।


    शादी के बाद से ही सन्तोष और उनका बड़ा भाई अमरबहादुर श्याम कुमारी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे।25 नवम्बर 2015 को श्याम कुमारी की हत्या कर दी गई।इस मामले में 26 नवम्बर को ओमकार सिंह ने लालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी।अपर सत्र न्यायाधीश पी एन श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सन्तोष को दोषी करार देते हुए आज खुली अदालत में उसे आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।  

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