• दयाशंकर को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

    लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहुजन समाज पार्टी(बसपा) अध्यक्ष मायावती के सम्बन्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक नहीं लगायी है और मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त मुकर्रर की है।...

     

    दयाशंकर को राहत नहीं, गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

    लखनऊ।  इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहुजन समाज पार्टी(बसपा) अध्यक्ष मायावती के सम्बन्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नेता दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक नहीं लगायी है और मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त मुकर्रर की है।


    न्यायमूर्ति अजय लाम्बा और न्यायमूर्ति ए एन मित्तल की खण्डपीठ ने याची दयाशंकर सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांग लिया। सिंह ने रिपोर्ट को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है।न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं दिया।इसकी अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।

    दयाशंकर सिंह के वकील दिलीप कुमार ने बताया कि न्यायालय ने श्री सिंह की याचिका पूरी तरह खारिज नहीं की है।कुछ और कागजात मांगे गये हैं जिसे आठ अगस्त तक न्यायालय को मुहैया करा दिया जायेगा।उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से उनके मुवक्किल को न्याय मिलेगा।  

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