• राघवन को ओलम्पिक टीम में शामिल करे AFI: हाई कोर्ट

    कोच्ची। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) से केरल की महिला एथलीट अनु राघवन को रियो ओलिम्पक-2016 में हिस्सा लेने के लिए चुने गए भारतीय दल में शामिल करने का आदेश दिया है। ...

    राघवन को ओलम्पिक टीम में शामिल करे AFI: हाई कोर्ट

    कोच्ची। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) से केरल की महिला एथलीट अनु राघवन को रियो ओलिम्पक-2016 में हिस्सा लेने के लिए चुने गए भारतीय दल में शामिल करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि राघवन को ओलम्पिक के लिए चयनित 4 गुणा 400 मीटर रिले रेस टीम में शामिल किया जाए।

    इस पर एएफआई ने अदालत को बताया कि अब अनु को टीम में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई थी इसलिए उन्हें शामिल करना मुमकिन नहीं है।अनु ने अदालत में गुहार लगाई थी की उनका प्रदर्शन ओलम्पिक टीम में शामिल की गईं अश्विनी अक्कुंजी से बेहतर था, लेकिन उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और अश्विनी को टीम में जगह दी गई।

    अदालत में सुनवाई के बाद अनु ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "मैंने एएफआई को यह पहले ही बता दिया था और उन्हें मेल भी भेज दिया था कि अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं अदालत जाऊंगी।"पिछले साल बीजिंग में हुई विश्व चैम्पियनशिप और चीन के ही वुहान में हुई एशियन मीट में वह भारतीय रिले टीम का हिस्सा थीं।


    एएफआई और अन्य पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि एएफआई अधिकारियों ने इस बात को जानते हुए कि अनु टीम में जाने के लिए उपयुक्त हैं उन्हें न चुन कर पक्षपात किया है। अनु ने कहा, "मेरे अच्छे प्रदर्शन के बावजूद अश्विनी को भेजने का कारण मुझे दूसरों से पता चला। और वह कारण यह है कि अश्विनी मुझसे वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और उनके पास मुझसे ज्यादा अनुभव है।"

    अदालत ने हालांकि एएफआई से चार अगस्त को अपना पूरा जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त को रखी है।उल्लेखनीय है कि ब्राजीलियाई महानगर रियो डी जेनेरियो की मेजबानी में पांच अगस्त से ही ओलम्पिक खेल शुरू हो रहे हैं।

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