• बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ का जुर्माना

    मुंबई। विदेशों में अवैध तरीके से धन भेजने के पिछले साल अक्टूबर में प्रकाश में आये मामले में रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर पाँच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ...

    बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ का जुर्माना

    मुंबई।  विदेशों में अवैध तरीके से धन भेजने के पिछले साल अक्टूबर में प्रकाश में आये मामले में रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा पर पाँच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकारी बैंक ने आज बीएसई को बताया कि उसके आंतरिक ऑडिट तथा आरबीआई और जाँच एजेंसियों की पड़ताल में अक्टूबर 2015 में कुछ अनियमितताएँ सामने आई थीं।

    आरबीआई ने उनकी विस्तृत जाँच की और पाया कि एंटी मनी लांड्रिंग नियमों से जुड़ी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कुछ कमजोरियाँ रही थीं जिसकी वजह से बैंक इस तरह के ट्रांजेक्शनों की पहचान करने में विफल रहा। इन प्रणालियों में ट्रांजेक्शनों की निगरानी, ग्राहकों को यूनिक कस्टमर आईडेंटिफिकेशन कोड जारी करना तथा वित्तीय खुफिया इकाई को समय पर रिपोर्ट भेजना शामिल हैं।


    बैंक ने कहा कि उसने जाँच के दौरान आरबीआई को पूरा सहयोग दिया तथा भविष्य में इस तरह की किसी भी चूक को रोकने के उद्देश्य से आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाये हैं। बैंक की नयी दिल्ली स्थित अशोक विहार शाखा से 6,100 करोड़ रुपये विदेश भेजे गये थे। यह पैसा आयात के भुगतान के रूप में भेजा गया था। आरोप है कि ये भुगतान उन आयातों के लिए किये गये जो कभी हुये ही नहीं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जाँच कर रहे हैं।  

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