• गृह मंत्रालय का गिरफ्तार अधिकारी जेल भेजा गया

    नई दिल्ली ! केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने मंगलवार को गृह मंत्रालय के निलंबित अधिकारी आनंद जोशी को छह जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी ने जब अदालत से कहा कि अभियुक्त को पूछताछ के लिए और अपनी हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है...

    नई दिल्ली !   केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने मंगलवार को गृह मंत्रालय के निलंबित अधिकारी आनंद जोशी को छह जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी ने जब अदालत से कहा कि अभियुक्त को पूछताछ के लिए और अपनी हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है तो सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने जोशी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सौंप दिया। निलंबित किए जाने तक जोशी गृह मंत्रालय में अवर सचिव थे। चार दिवसीय पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई ने जोशी को 15 मई को विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को विदेशी योगदान (नियमन) कानून (एफसीआरए) के तहत नोटिस भेजकर उनसे अवैध लाभ लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि सीबीआई को जोशी के पास से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट से जुड़ी संचिका भी मिली थी। सीबीआई ने जब जोशी को समन भेजा तो वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित अपने आवास से गायब हो गए थे। इससे पहले गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जोशी हाल में विदेशी संभाग में तैनात थे और एफसीआरए से जुड़ी संचिकाएं देखते थे। उन पर कई माह से नजर रखी जा रही थी। जोशी ने रिश्वत लेने के आरोप से इनकार किया है।


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