• केजरीवाल को मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट

    नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रमेश बिधूड़ी के मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार व नेहा रस्तोगी ने महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह को बताया कि केजरीवाल को एक सरकारी बैठक में शामिल होना है और इसलिए वह अदालत के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे।बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि केजरीवाल मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत में जरूर मौजूद रहेंगे।अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जून का दिन तय किया गया है।...

    केजरीवाल को मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट

    नई दिल्ली | दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रमेश बिधूड़ी के मानहानि मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार व नेहा रस्तोगी ने महानगर दंडाधिकारी हरविंदर सिंह को बताया कि केजरीवाल को एक सरकारी बैठक में शामिल होना है और इसलिए वह अदालत के समक्ष पेश नहीं हो पाएंगे।बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि केजरीवाल मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत में जरूर मौजूद रहेंगे।अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जून का दिन तय किया गया है।


    अदालत भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से दर्ज मानहानि की शिकायत पर सुनवाई कर रही है। बिधूड़ी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने पिछले साल 17 जुलाई को एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देते हुए उन्हें एक अपराधी बताया था।बिधूड़ी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल के अपमानजनक बयानों से उनकी छवि धूमिल हुई है।

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