• अजय ने राज्य प्राधिकरण को अभियान चलाने का निर्देश दिया

    जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विघिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति अजय रस्तोगी ने अबूझ सावों एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाह के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य प्राधिकरण को विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किये हैं।...

    अजय ने राज्य प्राधिकरण को अभियान चलाने का निर्देश दिया

    जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विघिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति अजय रस्तोगी ने अबूझ सावों एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाह के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य प्राधिकरण को विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किये हैं।


    न्यायाधिपति रस्तोगी ने सम्बन्धित न्यायिक अधिकारियों को बाल विवाहों के आयोजन होने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (उपखण्ड मजिस्ट्रेस) की जवाबदेही नियत करने एवं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।उन्होंने अधिकारियों से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए जनजागृति उत्पन्न करने एवं बाल विवाह रोके जाने के लिये कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं।  

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