• छूट के लिए अदालत पहुंची दिल्ली सरकार

    नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से डीजल व पेट्रोल से चलने वाली टैक्सियों पर रोक संबंधी अपने आदेश में नरमी बरतने का अनुरोध किया।...

    छूट के लिए अदालत पहुंची दिल्ली सरकार

    नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से डीजल व पेट्रोल से चलने वाली टैक्सियों पर रोक संबंधी अपने आदेश में नरमी बरतने का अनुरोध किया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने दिल्ली सरकार से डीजल कैब को हटाने और उनकी जगह सीएनजी ईंधन से चलने वाली कैब को अपनाने के लिए एक रोडमैप देने के लिए कहा है। दिल्ली को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक माना गया है।

    प्रदूषण रोकने के लिए दिया आदेश 

    सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, डीजल व पेट्रोल से चलने वाली टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लोगों की असुविधा के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण स्तर पर नकेल कसने की मंशा से दिया है। लेकिन जब भी ऐसे कदम उठाए जाते हैं, तो कुछ असुविधा तो होती ही है।

    'चरणबद्ध तरीके से लगे रोक'


    दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह प्रदूषण से निपटने के लिए पूरी तरह समर्पित है। सरकार की ओर से कहा गया, नागरिकों के लिए हालांकि एक समस्या खड़ी हो गई है, इसे देखते हुए डीजल टैक्सियों पर चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाए।

     

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